टैक्स और नीति
क्रिप्टो में लॉस हुआ फिर भी TDS कटा? रिफ़ंड ऐसे लें
क्रिप्टो में नुकसान होने पर भी 1% TDS कटता है। ITR भरकर, Schedule VDA में ट्रेड दिखाकर और AIS का TDS क्लेम करके यह पैसा वापस कैसे पाएँ।
लॉस में भी TDS क्यों कटता है
1% TDS बिक्री की रकम पर कटता है। ₹1 लाख का क्रिप्टो बेचा तो ₹1,000 कटेंगे, चाहे आपने उसे ₹1.5 लाख में ख़रीदा हो। यह टैक्स नहीं बल्कि पहले से जमा रकम है, जिसे ITR में क्लेम किया जाता है।
रिफ़ंड कितना मिलेगा
अपना कुल कटा TDS देखें और मुनाफ़े वाले ट्रेड पर बना टैक्स (30% + 4% सेस) घटाएँ। जो बचे, वह रिफ़ंड है। सिर्फ़ लॉस हुआ है तो पूरा TDS रिफ़ंड हो सकता है। अंदाज़ा लगाएँ: TDS रिफ़ंड एस्टिमेटर।
रिफ़ंड कैसे क्लेम करें
- इनकम टैक्स पोर्टल पर अपना AIS और Form 26AS खोलें और क्रिप्टो TDS चेक करें।
- अपने एक्सचेंज की टैक्स रिपोर्ट डाउनलोड करें।
- ITR-2 (या बिज़नेस आय हो तो ITR-3) भरें और Schedule VDA में हर बिक्री दिखाएँ।
- TDS वाले हिस्से में AIS का क्रिप्टो TDS क्लेम करें।
- रिटर्न फ़ाइल करें और ई-वेरिफ़ाई करें। रिफ़ंड प्री-वैलिडेटेड बैंक अकाउंट में आता है।
लॉस को आगे क्यों नहीं ले जा सकते
भारत में क्रिप्टो लॉस को न तो दूसरी आय से घटाया जा सकता है, न अगले साल ले जाया जा सकता है। फिर भी ITR में ट्रेड दिखाना ज़रूरी है, ताकि TDS वापस मिले और AIS से मेल खाए।
आम ग़लतियाँ
- ITR न भरना, क्योंकि "आय कम है"। तब रिफ़ंड नहीं मिलता।
- ITR-1 चुनना। उसमें Schedule VDA नहीं है।
- AIS में दिखे TDS को क्लेम करना भूल जाना।